Gyanvapi मस्जिद, मस्जिद है या मंदिर, यह विवाद का विषय रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट में परिसर में पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के संकेत मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चार तहखाने हैं और यह प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। अदालत ने व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा कि मामले के रिकॉर्ड और सभी पक्षों की दलीलों की गहन जांच के बाद जिला अदालत के फैसले को पलटने का कोई आधार नहीं मिला। जिला अदालत ने 17 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेट को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया था, जिससे 31 जनवरी को तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई थी।
जिला अदालत का फैसला
वाराणसी जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में हिंदू पूजा की अनुमति दी थी। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को पूजा की सुविधा प्रदान करने और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक पुजारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।
Gyanvapi – एएसआई रिपोर्ट और विवाद
Gyanvapi के मस्जिद या मंदिर होने को लेकर विवाद चल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट में परिसर में पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के संकेत मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चार तहखाने हैं और यह प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। अदालत ने व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी है।